दूसरा नियम यह कहता है कि मान लें कि आप किसी कंपनी में 2 साल से कंसल्टेंट या कांट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं. इस दौरान आपका पीएफ नहीं काटा जाता. दो साल बाद कंपनी ने आपको पेरोल पर ले लिया और परमानेंट कर्मचारी हो गए. इसी के साथ आपका पीएफ जमा होना भी शुरू हो गया. इस कंपनी में 5 साल पूरा करने के बाद आपने नौकरी छोड़ दी और किसी और कंपनी से जुड़ गए. आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी और पीएफ से पैसे निकाल लिए. आपको पता चला कि पीएफ निकासी पर टीडीएस कट गया है।
EPF खाताधारकों के लिए खुशखबरी पढें पूरी खबर
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October 31, 2022