मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार के पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी और भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद , गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग पारिवारिक बंटवारे के जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपये में करा सकते हैं। इसमें 50 रुपए स्टांप ड्यूटी और 50 रुपए निबंधन शुल्क के रूप में जमा करना होगा।
खबर के अनुसार बिहार में पारिवारिक बंटवारे के बाद बहुत से लोग अपने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। जिसके कारण घर-परिवार में लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनी रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पारिवारिक बंटवारे के जमीन की रजिस्ट्री शुल्क 100 रुपये कर दिया हैं।
आपको बता दें की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में संपत्ति को लेकर हो रहे विवाद को समाप्त करने के लिए पैतृक संपत्ति बंटवारा निबंधन कानून बनाया था। इस कानून के तहत लोग पैतृक संपत्ति में मिले हिस्से की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपये में करा सकते हैं।
दरअसल बिहार में बहुत से लोगों को अभी भी इस कानून के बारे में जानकारी नहीं हैं। जिसके कारण लोग इसका फायदा नहीं उठा पा पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।