पटना, पूर्णिया, दरभंगा भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद , गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद,रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सहित बिहार में शादी के लिए सरकार के द्वारा 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाता हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
खबर के अनुसार बिहार में जाति के भेद-भाव को खत्म करने के लिए बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जाती हैं। इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता हैं।
आपको बता दें की इस योजना के तहत कपल को सबसे पहले खाते में 1.5 लाख रुपये भेजे जाते हैं। वहीं बाकी के एक लाख रुपये 3 साल के लिए एफडी कर दी जाती हैं और 3 साल बाद कपल को फिक्स्ड डिपॉजिट राशि और उस राशि पर मिले ब्याज दिया जाता हैं।
बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब पति या पत्नी में से एक पिछड़ी जाति से हो और दूसरा गैर-पिछड़ी जाति से हो। अगर ऐसा हैं तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।