आपको बता दें की जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा इसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बिहार में Aadhar e KYC के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस और ड्राइवरी लाइसेंस जारी किया जा रहा हैं।
दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस हमें किसी भी तरह के कमर्शियल या प्राइवेट गाड़ी को चलाने की अनुमति प्रदान करता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं तो आप किसी भी तरह के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। इसे कानूनन अपराध माना जाता हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें।
आवेदन के लिए दस्तावेज : ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन।
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वेबसाइट
https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/state Selecti on.do को गूगल में सर्च करें।
2. इसके बाद अपने राज्य को सलेक्ट करें।
3. पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करें।
4 .अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में अपनी जानकारी भर कर सब्मिट करें।
5. अब आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए समय और तारीख का चुनाव करें।
6. इसके बाद ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करें। आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।