पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,गोपालगंज,सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, नालंदा समेत पुरे बिहार में उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 10 लाख रुपये दिया जा रहा हैं। इसको लेकर उद्योग विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हैं। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू कर दी गई हैं।
खबर के अनुसार नीतीश सरकार राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 10 लाख की मदद दे रही हैं। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए एक प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा।
वहीं महिला उद्यमी से किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जायेगा। आपको बता दें की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार 2022 में आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदन को बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन को कम से काम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बारे में और आधिकारिक जनवरी के लिए उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।