खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण तय किया जाता हैं। नगर विकास विभाग ने गुरुवार को 48 जिलों के नगरीय निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी किया हैं।
बता दें की यूपी में चक्रानुक्रम व्यवस्था के तहत पहले एससी महिला, फिर
एससी पुरूष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरूष, महिला और अंत में
अनारक्षित की व्यवस्था की गई हैं। लिखित आपत्तियां व सुझाव सात दिसंबर
तक देना होगा। इसके बाद 10 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन जारी होगा।
इन जिलों के नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण की सूची जारी।
लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, बांदा, बागपत, बाराबंकी, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर कौशांबी, देवरिया, पीलीभीत प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, भदोहीं, महाराजगंज, महोबा, रायबरेली, वाराणसी, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, संभल, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़, शाहजहांपुर, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या, अलीगढ़, उन्नाव, एटा, औरैया, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गौतमबुद्धनगर, चंदौली, चित्रकूट जालौन और जीनपुर ।