पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,गोपालगंज,सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, नालंदा समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग उद्योग लगाने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नये आइडिया के साथ स्टार्टअप के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
खबर के अनुसार उद्योग विभाग की ओर से 31 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जायेगा । इच्छुक युवा उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जा कर इस योजना की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें की इस योजना के तहत युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा जिसे 7 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।
आवेदन करने वाले लाभुक को बिहार का स्थाई निवासी होनी चाहिए। साथ ही साथ उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आप वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जा कर पूरी जानकारी प्राप्त करें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें।