लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कुल 36 में से 17 निर्जन द्वीपों में पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन 17 द्वीपों पर जाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) की अनुमति की जरूरत होगी। लक्षद्वीप के जिलाधिकारी ने इन द्वीपों में लोगों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की घोषणा की। उन्होंने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत यह घोषणा की। प्रशासन द्वारा 28 दिसंबर को किया गया फैसला निर्जन द्वीपों से आतंकी या तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया है। उन द्वीपों पर मजदूरों के लिए अस्थायी ढांचे बने हुए हैं।