महिलाओं से तंत्र-मंत्र के बहाने नशीला पदार्थ देकर उनसे दुष्कर्म करने व उनकी अश्लील वीडियो बनाने के दोषी जलेबी बाबा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है.
जलेबी बाबा को अदालत ने दो महिलाओं से दुष्कर्म करने व पॉस्को एक्ट के एक मामले में दोषी मानते हुए उसे पॉस्को एक्ट में 14 साल, दुष्कर्म मामले में सात-सात साल व आईटी एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई, वहीं उसे 35 हजार रुपये का जुर्माना किया है. जुर्माना न भरने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2018 में बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला से दुष्कर्म करता नजर आ रहा था. वीडियो के वायरल होते ही टोहाना में विरोध के स्वर फैल गए और बाबा के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.
टोहाना पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को टोहाना शहर थाने के तत्कालीन प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर बाबा अमर पुरी उर्फ बिल्लूराम उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट सहित अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
इसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसके घर से अफीम, पिस्तौल व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया था. पुलिस ने 100 के करीब महिलाओं के साथ बाबा द्वारा संबंध बनाने की वीडियो भी बरामद किया था. उसे अदालत ने पांच जनवरी को दोषी करार दिया था।