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नई दिल्ली: ताजमहल से 500 मीटर (आधा किलोमीटर) के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों को मिली राहत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अगुआई वाली पीठ ने उन दुकानों के वहां से हटने पर लगाई रोक के अपने आदेश को फिलहाल बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में 500 दुकानों के पुनर्वास पर रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर आप उनको पुनर्वास नहीं कर सकते, तो क्यों न व्यापारियों को वहीं रहने दिया जाए. यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी पुनर्वास पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है.