उत्तरप्रदेश सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अब आपको उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी बल्कि आप घर बैठे ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आपको उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है।
जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी विभिन्न सरकारी संस्थानों और योजनाओं के लिए आवेदन करने में जरूरत पड़ती है। इस सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फायदा आरक्षण का है। अगर आपको कहीं आरक्षण चाहिए तो आपको आरक्षण के लिए आवेदन करना होगा।
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
कोई भी आवेदक जो जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है, उसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे जो निम्नलिखित हैं।
1.आवेदक का आधार कार्ड
2 .सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म
3.राशन कार्ड की फोटोकॉपी
4.अन्य पहचान पत्र (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड)
5. घर का पता
घर के पते के तौर पर आप बिजली के बिल, गैस कनेक्शन, पानी के बिल आदि जैसे अन्य दस्तावेज भी दे सकते हैं।