राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम.2013 के अन्तगर्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 प्रति किलोग्राम की दर से गेंहू व 03 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा है। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी शिवा कान्त पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम.2013 के अंतर्गत लाभार्थियों को ई.पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाता है। उन्होंने समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत ई.पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वहन किये जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अंकित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्र अंतर्गत ई.पॉस मशीनों से सम्बद्ध प्रिंटर, पेपर रोल की क्रियाशीलता एवं उपलब्धता की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर क्रियाशील करवाना सुनिश्चित करें, ताकि खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली वितरण पर्चियां उन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर की दुकानों पर अनिवार्यतः 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिये निःशुल्क एन0एफ0एस0ए0 खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाए। उचित दर की दुकानों पर अन्दर एवं बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाए ताकि लाभार्थियों ने इस संबंध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न हो सके और वह सम्बन्धित उचित दर दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम.2013 के अन्तर्गत अनुमन्य निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।
डीएसओ ने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों से अपील करते हुए कहा है कि कोविड.19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न अपनी सम्बन्धित उचित दर की दुकान से प्राप्त कर योजना का समुचित लाभ उठायें।