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रद्द होगा नगर निकाय चुनाव बिहार, 21 फरवरी को फेसला

संवाद 

पिछले महीने बिहार में जो नगर निकाय चुनाव हुए, उसे लेकर संशय बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसपर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हो गया। 30 दिसंबर को इसके रिजल्ट भी आ गए। चुने गए जनप्रतिनिधियों ने शपथ लेकर अपने काम भी शुरू कर दिया है।  इसमें सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर फैसला होना है।
नगर निकाय चुनाव पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर सुनवाई आज, बिहार में पहले ही करा लिए गए चुनाव



पिछले महीने बिहार में जो नगर निकाय चुनाव हुए, उसे लेकर संशय बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसपर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हो गया। 30 दिसंबर को इसके रिजल्ट भी आ गए। चुने गए जनप्रतिनिधियों ने शपथ लेकर अपने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन, आज चुनाव से संबंधित मामले की सुनवाई होनी है। इसमें सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर फैसला होना है।

क्या है विवाद

पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। दो महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेडेट मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा कर दी। अनुशंसा मिलते ही निर्वाचन आयोग ने नए डेट की भी घोषणा कर दी गई है और चुनाव करा लिए गए। रिपोर्ट के बाद भी केवल चुनाव की डेट बदली, इसके अलावा कुछ नहीं बदला

तब हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से बस चुनाव की तिथि को बदला गया। इसके अलावा किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। न हीं आरक्षण की स्थिति में और न ही अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

ईबीसी का गहन अध्ययन के बाद डेटा तैयार करना था। लेकिन इसके नाम पर बस खानापूर्ति की गई है। बिना डेटा के भी आरक्षण का दर 20% था और आरक्षण के बाद भी 20% भी रह गया। रिपोर्ट सरकार के पास से होते हुए निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई

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