संवाद
अनट्रेंड शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर है। सालों से बचते आए जिले के 44 शिक्षकों को शिक्षा विभाग बर्खास्त करेगा। इसके लिए एक अनट्रेंड शिक्षकों को शो-कॉज किया गया है। जवाब संतोषजनक और ट्रेंड होने का साक्ष्य नहीं मिला तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने पत्रांक संख्या 5/01/2023 को जारी कर जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह व स्थापना डीपीओ दया शंकर सिंह को निर्देश दिया है। इस आदेश के आलोक में डीपीओ स्थापना ने जिले के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में पदस्थापित 44 अप्रशिक्षित शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए शो-कॉज किया है। इस आदेश से अप्रशिक्षित शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है।
निदेशक ने कहा है कि जिन शिक्षक की नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में या अनुकंपा के आधार पर हुई है तथा वे 31 मार्च 2019 के बाद 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो वे सेवा में बने रहेंगे। सीडब्ल्यू जे सी संख्या 16214 /2019 अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के साथ याचिकाओं को हाई कोर्ट द्वारा 19 अक्टूबर को आदेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया है। इसमें 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षक को सेवा से हटाए जाने से संबंधित है। हाई कोर्ट द्वारा ऐसे सभी वादी तथा कार्यरत शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हुए सेवा में रखने अथवा सेवा मुक्त करने के संदर्भ में निर्देश दिया गया है। डीईओ संग्राम सिंह ने बताया कि निदेशालय के आदेश पर अनट्रेंड शिक्षकों को हटाया जा रहा है।
प्रमाण पत्र नहीं मिलने वाले शिक्षक रहेंगे सेवा में
निदेशक ने यह भी कहा है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 तक पूर्ण कर लिया हो तथा उत्तीर्ण हुए हो किंतु उनका परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ वे सेवा में बने रहेंगे। वैसे शिक्षक जिनके लिए किसी कारण से 31 मार्च 2019 तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है, ऐसे शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियमानुसार पालन करते हुए सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
वैसे सेवा मुक्त शिक्षक को प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त करने की स्थिति में अगले चक्र की नियुक्ति में एक बार उम्र क्षान्ति का लाभ दिया जा सकेगा। निदेशक ने कहा है कि ऐसे शिक्षक जो एनआईओएस अथवा एससीईआरटी से संबद्ध होकर प्रशिक्षण पूर्व कर उत्तीर्ण हुए हैं, किंतु इंटरमीडिएट में 50% अंक प्राप्त नहीं रहने के कारण परीक्षा का परिणाम रोका गया हो। वैसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और उनकी सेवा की गणना प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से की जाएगी।
ब्रिज कोर्स में शामिल होना अनिवार्य
वैसे शिक्षक इग्नू द्वारा आयोजित डीपीई का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। किंतु 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं कर सके हैं, वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें विभाग द्वारा आयोजित छह माह के ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ब्रिज कोर्स में अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया के अंतर्गत समाप्त की जाएगी। ऐसे शिक्षक जो 6 मई का संवर्धन प्राप्त नहीं करने के कारण सेवा मुक्त किए गए हैं, उन्हें विभाग द्वारा आयोजित छह माह के ब्रिज कोर्स में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
कहां-कितने शिक्षक हटेंगे
प्रखंड - अनट्रेंड शिक्षक
कुटुंबा -10
नवीनगर - 5
देव - 5
ओबरा - 5
गोह - 4
दाउदनगर - 3
बारुण - 3
मदनपुर - 3
रफीगंज - 3
औरंगाबाद सदर- 2
हसपुरा - 1