जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है. इससे राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में डैथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया गया है. हाई कोर्ट ने दोषियों बड़ी राहत देते हुए उनकी अपील को मंजूर कर लिया है.
जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. डैथ रेफरेंस पर हाईकोर्ट में करीब 48 दिन तक सुनवाई चली थी.
सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है. वहीं सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. कोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है. सैफ, सैफूर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को निचली अदालत ने पहले फांसी की सजा सुनाई थी.