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यूपी नगर निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली, ओबीसी आरक्षण को लेकर रास्ता साफ. सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी.
अगर निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश दो दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर देता है तो उसके बाद चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में 15 दिन से एक महीने का समय लग सकता है. ऐसे में अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों का चुनाव कराया जा सकता है.
SC ने OBC आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की. ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल तो कई पक्षों ने पहले उठाए थे, लेकिन शीर्ष अदालत बिना किसी लाग लपेट के स्वीकृति दे।