भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 2009 के लोकसभा चुनाव में जनसभा में गोली चलने के मामले में कई धाराओं में दोषी करार दिया गया था.
इस गोली कांड में एक सरकारी गनर व कई अन्य लोगों घायल हुए थे. विजय मिश्रा को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट की धारा में 5 साल की सजा सुनाई. इसके अलावा कई अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा हुई है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
कोर्ट ने विजय मिश्रा के गनर रहे संजय मौर्य पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट के जज नवनीत सिंह ने यह फैसला सुनाया.
बता दें कि पूरी घटना प्रयागराज के फूलपुर इलाके में 11 अप्रैल 2009 को हुई थी. उस वक्त विजय मिश्रा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. उनके चुनावी सभा में पहुंचते ही फायरिंग हुई थी. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी.
गौरतलब है कि विजय मिश्रा 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद है. उन पर वाराणसी की एक युवती के साथ रेप का भी आरोप लगा है. इसके अलावा रिश्तेदार की जमीन हड़पने का भी मुकदमा दर्ज है. हालांकि विजय मिश्रा का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक विद्वेष की वजह से झूठे मुकदमों में फंसाया गया है. फ़िलहाल विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं.