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हाथरस गैंगरेप कांड पर SC-ST कोर्ट का फैसला; तीन आरोपी बरी, 1 को उम्रकैद की सजा

संवाद 

हाथरस के बहुचर्चित गैंगरेप एवं मर्डरकेस में जिला अदालत ने एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है.
उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने संदीप को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है. 

वहीं इस मामले में तीन आरोपियों रामू, लवकुश और रवि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. हालांकि किसी पर भी गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत चारो आरोपी मौजूद रहे. अदालत ने चार्जशीट पर अंतिम बहस के दौरान माना कि तीन आरोपियों रामू, लवकुश और रवि के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका है.

गौरतलब है कि 2020 में हुए इस गैंगरेप व मर्डर कांड काफी सुर्खियों में था. दरींदों ने पहले दलित युवती के साथ रेप किया, फिर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. इसमें कुछ संगठनों ने भी पीड़ित परिवार की मदद की. 

मामला तूल पकड़ने के बाद प्रदेश सरकार ने इस वारदात के प्रति गंभीरता दिखाई और रिकार्ड समय में चार्जशीट दाखिल हो सका. वहीं अब ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने गुरुवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है.

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर के साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी है. पीड़ित परिवार के गांव में एहतियातन सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. गुरुवार की सुबह मामले की सुनवाई के दौरान चारो आरोपियों को पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच अलीगढ़ जेल से हाथरस कोर्ट पहुंचाया.

यह है मामला

केस डायरी के मुताबिक पीड़ित युवती के साथ जब वारदात को अंजाम दिया गया था, उस समय उसकी उम्र 19 साल साल थी. आरोप पत्र के मुताबिक पीड़िता विरोध कर रही थी, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए आरोपियों ने उसकी जीभ काट दी थी. गंभीर हालत में पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

यह वारदात 14 सितंबर 2020 का है. उसकी मौत उसी समय 29 सितंबर को हो गई थी.

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