मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार 6 अप्रैल की रात जबलपुर के 12 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. इन अस्पतालों के रिजस्ट्रेशन कैंसिल होने की दो वजहें बताई गई हैं. चार अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं पाया गया, जिसके चलते उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई. वहीं, दूसरी वजह बताई गई है कि 8 अस्पतालों ने अपना लाइसेंस रीन्यू कराने के लिए अप्लाई नहीं किया.
ऐसे में सीएमओ की तरफ से ऑर्डर जारी करते हुए लिखा गया, 'मध्य प्रदेश गृह और रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत धारा 6(2) अंतर्गत 12 निजी अस्पतालों और उपचार गृहों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.'
फायर सेफ्टी न होने के चलते इन अस्पतालों के लाइसेंस रद्द,
1. एचएन नीमा मेमोरियल सुपर स्पेशिलिटी सेंटर
2. लाइफ केयर आईसीयू- एडवांस्ड क्रिटिकल केयर सेंटर
3. सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
4. सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
लाइसेंस रीन्यू न किए जाने के चलते बंद किए गए ये अस्पताल
1. केएल मेमोरियल नर्सिंग होम
2. केजीएन हॉस्पिटल
3. महाकौशन हॉस्पिटेक्स एंड रिसर्च सेंटर
4. पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ
5. सप्तऋषि हॉस्पिटल
6. श्री रावतपुरा सरकार आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल
7. सूतिका गृह एंड शिशु कल्याण केंद्र मेटरनिटी होम
8. सुविधा पॉली क्लीनिक एंड रिसर्च सेंटर