संवाद
ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद भी अगर आप जुर्माने से बचते रहे हैं तो अब सतर्क हो जाइए। सोमवार से आपके ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कैमरे की नजर रहेगी। इससे बचना मुश्किल होगा।शहर के कलमबाग चौक, माड़ीपुर व इमलीचट्टी में ट्रैफिक सिग्नल काम करना शुरू कर देगा। यहां से गुजरने पर कैमरे आपके वाहन से लेकर गतिविधि को रिकॉर्ड कर कंट्रोल रूम भेज देंगे।इसके बाद नियम के अनुसार, ऑटोमैटिक चालान का मैसेज मोबाइल पर चला जाएगा। वाहन मालिक के पते पर भी यह चालान जाएगा। बिना हेलमेट से लेकर नाबालिग के वाहन चलाने तक जुर्माना देना होगा। नाबालिग के वाहन चलाने पर सबसे अधिक 25 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। एसएसपी राकेश कुमार के अनुसार, धीरे-धीरे यह सिस्टम शहर के सभी चौक-चौराहे पर लागू कर दिया जाएगा। शहरवासियों से आग्रह है कि वे यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं।
बिना नंबर प्लेट : 500 - काला शीशा : 500 - बिना सीट बेल्ट : 1000 - सरकारी आदेश की अवहेलना : 2000 - नो पार्किंग : 500 - बिना लाइसेंस : 5000 - नाबालिग द्वारा गाड़ी परिचालन : 25000 - हल्के मोटर वाहन में ओवरलोडिंग : 2000 - वायु प्रदूषण : 10000खतरनाक तरीके से वाहन चलाना : 5000 - बाइक पर तीन सवारी : 1000 - गलत दिशा में चलाने (वन-वे का पालन नहीं) : 5000 - सिग्नल नहीं देना : 5000 - ट्रैफिक सिग्नल नहीं देना : 5000 - जेब्रा क्रासिंग या स्टाप लाइन का नियम तोड़ना : 5000 - वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना : 5000 -पुलिस कोड लगाकर परिचालन : 1000 - बिना हेलमेट : 1000 - बिना परमिट : 5000 - फिटनेस फेल : 5000 - बिना बीमा : 2000 - तेज आवाज में अश्लील टेप बजाना : 5000 -वर्जित क्षेत्र में वाहन चलाना (कामर्सियल के लिए) : 5000 - बंफर लगाकर वाहन चलाना : 5000 - आटो पर तीन से अधिक सवारी : 1000 - आटो या ई-रिक्शा में आगे बैठाना : 200