अपराध के खबरें

मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान, सीजेआई ने पूछा - ? इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों?’

अनूप नारायण सिंह 

बिहार के यू-टयूबर मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडू पुलिस द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई है। आज मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा, ‘उसके खिलाफ एनएसए? इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों?’ सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसके खिलाफ जारी हिरासत के आदेश को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित याचिका पर नोटिस जारी करें।’ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न किया जाए। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। इससे पहले हुए सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कश्यप ने यह दावा करने वाले फर्जी वीडियो बनाए कि बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं। सिब्बल ने कहा, ‘उसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं। वह एक राजनेता है। उसने चुनाव लड़ा है। वह कोई पत्रकार नहीं है।’सिब्बल ने मामलों को बिहार स्थानांतरित करने का विरोध करते हुए कहा कि दक्षिणी राज्य में किए गए साक्षात्कारों के आधार पर तमिलनाडु में प्राथमिकी दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था। सिब्बल ने कहा कि कश्यप को एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया है और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।कश्यप की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

live