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पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले में हुए बाइज्जत बरी

संवाद 

लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान एक दुकान में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का एक फोटो लगा था, जिसको लेकर अधिकारियों ने शाहनवाज हुसैन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.

आज इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर कोर्ट में हाजिर हुए. शाहनवाज हुसैन, बिहपुर के बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र मंटू मोदी और व्यास चौधरी को आचार संहिता मामले को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.

हम लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाते थे- शाहनवाज हुसैन

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चुनाव में अधिकारियों की मनमानी होती है और नेताओं को फंसाया जाता है लेकिन कोई भी साक्ष्य नहीं होने के चलते न्यायालय ने हम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है. मैं न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूं साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को कोर्ट में खड़ा होना होता है. सब काम छोड़कर न्यायालय में आना होता था, हम लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाते थे यह अधिकारियों को सोचना चाहिए कि बिना साक्ष्य इस तरह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए.

कोई साक्ष्य रहे तो इस पर कार्रवाई करे- बीजेपी विधायक शैलेंद्र 

वहीं, बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि बिना गलती के अधिकारियों को इस तरह परेशान करना सही नहीं है. कोई साक्ष्य रहे तो इस पर कार्रवाई करे लेकिन बेवजह किसी को तंग करना यह ठीक नहीं है. 

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित अन्य पर 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में आज फैसला सुनाया गया है.

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