मिथिला हिन्दी न्यूज :- अगर आप रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान या किसी भी प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों के व्यावसाय का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी भी तरह की कोई खाद्य सामग्री बेचने के लिए दुकानदार को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया है बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री बेचते मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.अभी तक कुछ लोग बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं. विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चालू कर दिया है. इसलिए जल्द से जल्द लाइसेंस बनवा लें.
इन जिलों पर विशेष ध्यान होगा
पटना, शेखपुरा, नालंदा, बांका नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, खगडि़या, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार जिले शामिल हैं.