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रोहतास में 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद युवक ने कर दी थी कत्ल , अपराधी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

संवाद 

जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी कत्ल से जुड़े मामले में गुरुवार (11 मई) को आरोपी को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की. एकमात्र अभियुक्त शाहिद को कुल कोर्ट ने दुष्कर्म और कत्ल के मामले में फांसी की सजा सुनाई. साथ ही 76,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस घटना की प्राथमिकी करगहर थाना में दर्ज कराई गई थी.इस घट की सुनवाई एडीजे प्रथम के न्यायालय में चल रही थी. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि

 यह मामला 16 जून 2009 की दोपहर दो बजे की है

 जो करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव में यह घटी थी. लड़की के साथ दुष्कर्म कर कत्ल कर दी गई थी. दफना दिया गया था. पुलिस ने लाश को निकालकर पोस्टमार्टम कराया था.विद्यासागर राय ने बताया कि बक्सर के धनसोई गांव का रहने वाला शाहिद उस दिन लड़की के गांव में आया हुआ था. उसी वक्त उसकी नजर पड़ोस से गोबर पाथ कर आई लड़की पर गई. इसके बाद अभियुक्त ने लड़की को घर में अकेला देखकर दोपहर दो बजे घर में घुसकर बलात्कार किया था.  इस घटना का पर्दाफाश होने के डर से शाहिद ने लड़की की गला दबाकर कत्ल कर दी थी.इस मामला को लेकर लड़की की मां के जिक्र पर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. मां ने कहा था कि वह उस वक्त वह अपनी लड़की के ससुराल (गाजीपुर) गई थी. घर में दूसरी लड़की और दो लड़के थे. 16 जून 2009 की शाम उनके लड़के ने फोन कर बताया था कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है. लोगों ने कहा था कि लू लगने से मृत्यु हो गई है. दूसरे ही दिन पता लगा कि एक लड़के ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया और फिर उस लड़की को मार डाला था.

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