डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के विरुद्ध आपराधिक मानहानि केस में अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट (Ahmedabad Metro Court) में आज सुनवाई हुई. इस विषय में अब सुनवाई 21 मई को होगी. कोर्ट अब उसी दिन अदालत तथ्यों की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव के विरुद्ध मानहानि विषय पर अपना निर्णय लेगा. वहीं, इस मामला अगर मानहानि का बना तो तेजस्वी यादव के विरुद्ध समन जारी हो सकता है. और बता दें कि तेजस्वी यादव पर गुजरातियों को फरेबी बताने के आरोप लगे हैं. इस इल्ज़ाम को लेकर अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई चल रही है.दरअसल, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर ताना बोलते हुए कहा था कि आज के अवस्था में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ठग होते हैं और उनके इल्ज़ाम को माफ किया जाता है. एलआईसी और बैंक का पैसा दे दिया जाए और वे लोग लेकर भाग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा?कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सभासद कर्मचारी और रोजगार हरेश मेहता के वकील ने कहा था कि इस याचिका के साथ ही सबूत के तौर पर तेजस्वी यादव का वह बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा किया गया है जिसमें इन्होंने कहा है कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं.
दायर की गई याचिका में बताया गया है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने बयान में गुजरातियों को फरेबी कहा है. इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसाय हरेश मेहता ने मेट्रो कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ है. और वहीं, इस विषय को लेकर पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी.