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नई शिक्षक नियमावली का विवाद करना पड़ेगा महंगा, आंदोलन से पहले जान लें नीतीश सरकार का हुक्म

संवाद 


नई शिक्षक बहाली नियमावली नीतीश कैबिनेट से पास हो चुकी है लेकिन इसका विवाद भी जारी है. वहीं इस विवाद और भविष्य में होने वाले आंदोलन से पहले ही नीतीश सरकार ने हुक्म जारी कर कार्रवाई की धमकी दी है. कहा गया है कि अगर कोई भी शिक्षक आने वाले दिनों में नई नियुक्ति नियमावली का विवाद करता है तो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों को आदेश जारी किए गए हैं.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार (16 मई) को खत जारी किया है.

 इसमें इन्होंने कहा है कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली के विवाद में धरना प्रदर्शन करेंगे. ऐसे में यह निर्धारित किया जाए कि अगर कोई भी शिक्षक या सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विवाद में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन या सरकार विवाद प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए.इस पत्र को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है. बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने जब से नई शिक्षक बहाली नियमावली पर मुहर लगाई है और इसके बाद से ही नियोजित शिक्षकों का अभियान चल रहा है. बता जा रहा है कि सरकार के इस हुक्म के बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रदर्शन शिक्षक नहीं कर पाएंगे. अगर प्रदर्शन करते भी हैं तो उनपर कार्रवाई हो सकती है.
दरअसल बता दें कि कैबिनेट से नई नियमावली पास होने के बाद अब शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर होगी. और वहीं नियोजित शिक्षकों का बोलना है कि जब वे पहले से परीक्षा पास कर लिए हैं तो फिर से परीक्षा क्यों देंगे?

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