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बिहार में इन जिलों में बदले जमीन रजिस्ट्री के नियम

संवाद

बिहार बड़े शहरों में अब जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किया गया है। ये बदले हुए नियम सितंबर महीने से लागू होंगे। ये बदलाव बिहार के फिलहाल चार बड़े शहरों में लागू होंगे।

दरअसल, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सीवान, भागलपुर, नवादा, जमुई, बक्सर, औरंगाबाद, शेखपुरा, बांका, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया और गया जिले के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक सितंबर से जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री मॉडल डीड के माध्यम से होगी। इसके अलावा कार्यालयों में बने ‘मे आइ हेल्प यू’ काउंटर पर बैठे कर्मियों की सहायता से दस्तावेज तैयार करा कर निबंधन कराया जा सकेगा। आवेदकों को दस्तावेज तैयार करने या उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कर्मचारियों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। कुल रजिस्ट्री का 20 फीसदी मॉडल डीड से कराने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। आम लोगों की सुविधा के लिए निबंधन विभाग की वेबसाइट पर हिंदी व अंग्रेजी में 31-31 और उर्दू में 29 प्रकार के मॉडल डीड प्रदर्शित हैं।

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