गौरतलब है कि 4 मई को उक्त दलीलों पर सुनवाई करते हुए,
एचसी ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए इस घटना की सुनवाई 3 जुलाई को कराने का निर्देश दिया था.जातिगत जनगणना मामले में जल्द ही सुनवाई की मांग करते हुए बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम निवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय का चार मई का निर्देश अंतरिम है. विचाराधीन उद्देश्यों पर जल्द न्याय सुनाया जाए. इस घट की निस्तारण किया जाए. प्रकरण को लंबित रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा. इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने 9 मई को न्याय सुनाया. और बता देें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए गए पुराने निर्देश का कायम रखा.