बिहार में नगर निकाय चुनाव में एक बड़ी खबर सामने आ रही निकाय चुनाव में ओबीसी/ईबीसी को दिए गए आरक्षण मामले की सुनवाई अब पटना हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ करेगी। जनकारी के अनुसार जस्टिस राजीव रॉय ने इस मामले को दो जजों की खंडपीठ को भेजने का निर्देश दिया। इस याचिका पर जस्टिस सत्यव्रत वर्मा सुनवाई कर रहे थे। आपको बता दें समर्पित आयोग की ओर से राज्य सरकार को दी गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हाईकोर्ट के समक्ष रखने का आदेश दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर अर्जी पर सवाल उठाते हुये कहा गया कि इस केस को दो जजों की खंडपीठ को करना चाहिये। उन्होंने इस केस को खंडपीठ के समक्ष भेजने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद कोई निर्णय लेने का आदेश दिया था। विदित है कि पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी/ईबीसी को दिए गए आरक्षण को गैरकानूनी करार देते हुए आरक्षित सीट को सभी के लिए खोलने का आदेश दिया था।
10 और 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाली नगर निकाय चुनाव को 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से बस चुनाव की तिथि को बदला गया। इसके अलावा किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। न हीं आरक्षण की स्थिति में और न ही अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।