शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध के बीच बिहार सरकार ने एक बार शिक्षक भर्ती नियमावली को बदल दी। अब दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी बिहार में टीचर बन सकेंगे। नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया है। सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। नियमावली में संशोधन के बाद अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। सरकार ने बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बिहार का स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया।