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नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं

संवाद 

नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं।
बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली में संशोधन कर स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यह फैसला नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को लिया है। पहले शिक्षक भर्ती में बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी था। कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती में बिहार स्थायी निवासी की अर्हता को खत्म कर दिया है। यह नियम हटते ही देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।

बता दें कि बिहार में एक लाख 70 हजार शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका आवेदन 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं। फिलहाल 12 जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट है।

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