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नीतीश और तेजस्वी के विरुद्ध पटना की अदालत में शिकायत दर्ज, BJP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से जुड़ा है माजरा

संवाद 

बीजेपी (BJP) के विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar), उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और चार अन्य लोगों के विरुद्ध शनिवार को पटना की एक अदालत में शिकायत दर्ज की गई. बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू की तरफ से दायर की गई इस शिकायत में पटना के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आरोपियों की सूची में सम्मिलित किया गया है. कृष्णा सिंह कल्लू हाल ही में बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं. यह याचिका वकील सुनील कुमार सिंह के माध्यम से पटना दीवानी अदालत में दायर की गई है.सुनील कुमार सिंह ने संवाददाताओं से बोला कि हमने 302 (हत्या) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आग्रह किया है. 

बीजेपी का मार्च शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

 बीजेपी का इल्जाम है कि गुरुवार को पार्टी के 'विधानसभा मार्च' के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में लगी चोटों के वजह से उसके जहानाबाद जिला महासचिव विजय सिंह की मौत हो गई.वहीं, बीजेपी ने शनिवार को बोला कि पिछले दिनों उसके ‘विधानसभा मार्च’ के दौरान राज्य प्रायोजित और क्रूर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी हस्तक्षेप करने की जरुरत है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी. नड्डा द्वारा गठित चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम ने यहां यह बात बोली. टीम ने 13 जुलाई को पुलिस कार्रवाई में जख्मी हुए और अस्पतालों में इलाज करा रहे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से भेंट की. टीम के सदस्यों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल और विष्णु दयाल राम भी सम्मिलित हैं.

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