प्रशासन के द्वारा निर्गत शर्तों के साथ जुलूस निकाला जा सकता है.
गुरुवार (27 जुलाई) को जिला प्रशासन द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि अभी तक बिहार थाना इलाके के मिरदाद मोहल्लेवासी के द्वारा लाइसेंस निर्गत करने के लिए आवेदन दिया गया था जिसे लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है.
(1) डीजे बजाने पर पूर्णत: बैन रहेगा.
(2) लाउडस्पीकर का प्रयोग नियम के अनुकूल किया जाएगा.
(3) अश्लील / भड़काऊ गानों और नारों पर बैन रहेगा.
(4) विसर्जन निर्धारित समय अवधि अंतर्गत करना होगा.
(5) अनुज्ञप्तिधारी ही माइक पर नियंत्रण रखेंगे.
(6) जुलूस में किसी भी प्रकार का शास्त्र / तलवार का प्रदर्शन पर बैन रहेगा.
(7) लाइसेंस में हर ताजिया के साथ जो संख्या बताई गई है उससे अधिक ज्यादा लोग नहीं रहेंगे.
(8) जुलूस में 20 सदस्य लाइसेंस धारी रहेंगे एवं अपना आईडी / आधार कार्ड जमा करेंगे.
(9) अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त संख्या में अपने वालंटियर को परिचय पत्र के साथ रखेंगे तथा प्रशासनिक आदेश का पालन करेंगे.
(10) जुलूस में सम्मिलित व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करेंगे एवं यातायात नियमों को बाधित नहीं करेंगे, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल आदि के पास बाजा नहीं बजाएंगे.
(11) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुकूल ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 10:00 बजे रात से सुबह 6:00 बजे के बीच नहीं करेंगे.
(12) अनुज्ञप्तिधारी जुलूस लाइसेंस अपने साथ रखेंगे. समक्ष पदाधिकारी के मांगने पर दिखाना होगा.
(13) किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर लाइसेंस धारी एवं समिति के सदस्यों के ऊपर जवाबदेही होगी.
एसपी अशोक मिश्रा ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इस वर्ष मुहर्रम जुलूस पर प्रतिबंधित है जो गलत है. जुलूस पर बैन नहीं है. प्रशासन द्वारा निर्गत शर्तों के साथ जुलूस निकाला जा सकता है. जिले के तीनों अनुमंडल में लाइसेंस निर्गत किए जा रहे हैं. भ्रामक प्रचार से बचें. वहीं एसपी ने यह भी बताया कि मुहर्रम जुलूस को लेकर जिले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. शहर में हर चौक चौराहों पर पुलिस, फोर्स की तैनाती रहेगी. बता दे कि सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी.