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बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी छाप, सहरसा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, देखें सब कुछ

संवाद 


मंत्रिपरिषद की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में मंगलवार को कुल 25 एजेंडों पर फैसले लिए गए. इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन संबोधित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत सहरसा जिला में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई. राज्य स्कीम फंड से डॉ. भीम राव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के 10 ब्लॉक में भवन निर्माण के लिए फंड आवंटित किया गया है. जिसके लिए 46,07,97,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं, पटना मास्टर प्लान के तहत पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्पॉट, गैस स्टेशन, एटीएम और पार्किंग की बंदोबस्त की जाएगी.अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से डॉ. भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल मसौढ़ी, जिला-पटना में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल 46,07,97,000 की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय-2 के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनांतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार हेतु सेंटेज सहित कुल राशि 259,81,00,000 की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई. उन्होंने बताया कि दो तरफ सड़कें होंगी तथा सड़क के नीचे नाला का निर्माण होगा.नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत पटना महायोजना-2031 के क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति की स्वीकृति दी गई. 

अन्य मार्गीय नगर सुविधाओं के तहत पार्किंग, वाहन ई-चार्जिंग, वर्कशॉप, गैरेज, बैंक, एटीएम तथा शौचालय की सुविधाओं का विस्तार होगा.

विधि विभाग के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, मधुबनी में 15 कोर्ट भवन का निर्माण के निमित्त कुल रुपये 31,94,13,000 रुपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. वहीं, उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स ऑरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्रा. लि., बियाडा, फारबिसगंज, अररिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई. इसमें 56 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि का निवेश किया जाएगा.उद्योग विभाग के तहत मेसर्स तिरुपति शुगर लि., बगहा, पश्चिमी चंपारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई. इसमें 56 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि का निवेश होगा. 22.63 एकड़ भूमि के लिए सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है तथा यहां चीनी का निर्माण होगा. वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय साल 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य विभिन्न परीक्षाओं पर होने वाले व्यय हेतु 35,60,00,000 रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से की गई अग्रिम एवं निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

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