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पटना हाईकोर्ट के निर्णय को दी गई चुनौती, जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

संवाद 


बिहार में हो रही जातीय गणना की वैधता पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है. आज सोमवार (7 अगस्त) को जातीय गणना की वैधता बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के निर्णय को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. अब देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज क्या निर्णय होता है.दरअसल, पटना हाईकोर्ट की तरफ से जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं 1 अगस्त को खारिज कर दी गई थीं. इसके बाद पटना हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन "एक सोच एक" प्रयास की याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ के समक्ष आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. 

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज की सुनवाई की सूची अपलोड की गई है.

बता दें कि 1 अगस्त को जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट द्वारा सभी याचिका खारिज किए जाने के बाद बिहार सरकार पुनः जातीय गणना कराने के लिए तत्पर हो चुकी है. सभी जिले के जिलाधिकारियों को आदेश भी मिल चुका है और जिलाधिकारी अपने स्तर से जातीय गणना कराने का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर चुके हैं. स्कूलों के शिक्षक एवं प्रखंड लेवल और नगर लेवल के अधिकारियों को जातीय गणना के काम में तेजी लाने के लिए लगाया गया है.पटना में बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के द्वितीय चरण के डाटा एंट्री कार्यों में तकनीकी मदद के लिए जिला स्तर से 08 चार्जों, नगर निगम के 6 अंचलों, दानापुर निजामत नगर परिषद और फुलवारीशरीफ नगर परिषद- में 32 कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति की गई है. विभिन्न प्रखंडों में 100 से अधिक कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री कार्य में मदद करेंगे.

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