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राहुल गांधी पर SC के निर्णय पर तेजस्वी कहे- 'अगर BJP के दुष्प्रचारी तंत्र को झटका नहीं लगता तो...'

संवाद 


मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी की सजा पर पाबंदी लगा दी है. मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के विषय में वर्ष 2019 में मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर पाबंदी लगाते हुए अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बहाल कर दी है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav) ने भी प्रतिक्रिया दी है.तेजस्वी यादव ने कोर्ट के निर्णय के बाद ट्वीट कर बोला- "माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है. अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते. सत्यमेव जयते! #INDIA"


कोर्ट के इस निर्णय पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है. 

मनोज झा ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तो ये साबित हुआ कि जो कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी की आवाज को सदन से दूर रखा जाए और अगर ये प्रयोग कामयाब होता तो शायद अलग-अलग राज्यों में शायद इसी प्रयोग को दोहराया जाता. मैं समझता हूं कि एक संदेश गया है और बेहतर है.न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने बोला कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है. पीठ ने बोला- "निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई वजह नहीं बताया गया है, ऐसे में अंतिम निर्णय आने तक दोषसिद्धि के निर्देश पर रोक लगाने की आवश्यकता है."


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