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नीतीश सरकार दे रही दस लाख रुपये, इस तरह लें उद्यमी योजना का लाभ, ये है आवेदन की आखिरी तिथि


संवाद 

नीतीश सरकार (Nitish Government) की उद्यमी योजना (Udyami Yojana) के तहत आप भी कुछ करना चाहते हैं तो फिर देर मत करें. राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 (Mukhyamantri Udyami Yojana 2023-2024) के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख की ऐलान कर दी गई है. 15 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.bihar.gov.in पर जाकर अधिक सूचना ली जा सकती है.मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना अनिवार्य है. उसके अलावा मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिससे जन्मतिथि सत्यापन हो सके उसे ऑनलाइन देना अनिवार्य है. साथ ही संगठन का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, महिलाओं के लिए पिता के नाम से जाति होना अनिवार्य है. उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तत्काल में खींची गई पासपोर्ट साइज की पिक्चर, हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम साइज 120 केबी), बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खोलने की तारीख का साक्ष्य हो, यह देना होगा.

वित्तीय साल 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का चयन कैटेगरी ABC के रूप में किया जाएगा. 

A कैटेगरी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा. B कैटेगरी में चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य क्षेत्र में 24 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा. C कैटेगरी में बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में मात्र वस्त्र और चर्म उद्योग के लिए 5 परियोजनाओं के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा.
बता दें कि राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दस लाख रुपये का लोन देती है. इसमें चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है. इस 10 लाख रुपये की राशि में 5 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होता है. इसे 7 सालों में चुकाना है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत अति पिछड़ा के पुरुष महिला आवेदन करने के योग्य होंगे. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत केवल सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. दिव्यांग आवेदक के लिए सभी वर्गों में 0.3% की खास छूट दी गई है.

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