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राबड़ी देवी की तरह ऐश्वर्या को भी मिले 'सुख-सुविधा', तेज प्रताप यादव को कोर्ट ने दिया एक महीने का समय


संवाद 


बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और बहू ऐश्वर्या के तलाक के मामले में अब कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है. राबड़ी की तरह सुख-सुविधा देने की बात बोली गई है. पटना के फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को निर्देश दिया है कि वह ऐश्वर्या के रहने की बंदोबस्त करें. कोर्ट ने बोला है कि तेज प्रताप यादव एक महीने के अंदर अपनी पत्नी ऐश्वर्या को उसी तरह  आवास उपलब्ध कराएं जैसा आवास उनकी मां राबड़ी देवी के पास है. इसके साथ ही बिजली बिल, पानी सबका प्रबंध तेज प्रताप यादव करेंगे.दरअसल, तेज प्रताप यादव को पटना के फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा में आरोपी माना है. एक महीने का समय दिया है. घरेलू हिंसा नहीं करने का भी अदालत ने निर्देश दिया है. 

अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी.

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी. शादी के कुछ ही महीने बाद तेज प्रताप यादव पटना के सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देने आ गए थे. कोर्ट ने दोनों का पक्ष जाना था और दोनों में सुलह कराने की भी कोशिश की गई थी. दोनों परिवार के बीच में मीटिंग हुई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी. अब फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने इस मामले में निर्देश दिया है.हालांकि ऐश्वर्या की ओर से बोला गया था कि उनके रहने की बंदोबस्त 10 सर्कुलर रोड में हो लेकिन तेज प्रताप यादव के वकील ने बोला कि 10 सर्कुलर रोड का आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से है. इसी आवास में मारपीट और प्रत्यारण का इल्जाम लगा था. इस जगह पर ऐश्वर्या का रहना उचित नहीं है. इस पर प्रिंसिपल जज ने दूसरी जगह इसी तरह की बंदोबस्त कराने का आदेश दिया है.

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