दोनों कंपनियां लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं.
कुर्क की गई संपत्तियों में डी-1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित आवासीय परिसर सम्मिलित है, जिसका स्वामित्व एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है. पटना के महुआबाग (दानापुर) में स्थित दो भूमि पार्सल, जिनमें से एक राबड़ी देवी और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है, को भी कुर्क किया गया है. कंपनी का पंजीकृत पता डी-1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली है, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों का घर है. अमित कात्याल द्वारा उक्त कंपनी में कई अन्य जमीनें भी देने के बदले में हासिल की गई थीं. एजेंसी ने सोमवार को जारी एक बयान में इल्जाम लगाया, जब लालू प्रसाद यादव रेलमंत्री थे, तब उन्होंने उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया. इसमें बोला गया है कि जमीन अधिग्रहण के बाद, उक्त कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिए गए थे.दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामले की जानकारी रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति मांगने वाले कात्याल को राहत देने से इनकार करते हुए बोला था कि वह समन जारी करने के चरण में ईडी की जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता है. न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कात्याल की याचिका खारिज कर दी थी. कात्याल ने ईसीआईआर और ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की थी और जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच सहित उनके विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकना चाहते थे.