पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 देशी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 1 किलो चरस, 2 मोबाइल और 1660 रुपये बरामद किया है.
राजन मिश्रा उर्फ अर्चित मिश्रा पर 11 मामले हुसैनगंज थाना, नगर थाना और सराय थाना में दर्ज है, जबकि दूसरा दोषी रोहित यादव उर्फ लाडला के ऊपर भी 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसमें हुसैनगंज, नगर थाना, सराय थाना, सिसवन थाना, रघुनाथपुर थाना में मामले दर्ज है. वहीं, एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बताया कि सीवान जेल में बंद कुख्यात दोषी रिशु पांडे के इशारे पर आरिफ जमाल की गोली मारकर कत्ल की गई थी.एसपी ने आगे बोला कि रिशु पांडे के इशारे पर इन दोनों दोषियों ने आरिफ जमाल को गोली मारी. हालांकि किस वजह से आरिफ जमाल की गोली मारकर कत्ल की गई है? यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है. रिशु पांडे को रिमांड पर लेने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा. हालांकि यह स्पष्ट है कि जेल से ही आदेश मिलने के बाद आरिफ जमाल की कत्ल हुई थी. गौरतलब है कि शनिवार की (23 दिसंबर) रात्रि ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम के नेता आरिफ जमाल जब अपनी दुकान पर बैठे हुए थे तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. गोरखपुर में उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई.