राज्य में करीब 4 लाख से कुछ कम नियोजित शिक्षकों की संख्या है. अगर सैलरी की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 25 हजार वेतन मिलेगा. कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 28000 रुपये जबकि कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 21 हजार रुपये और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 32000 रुपये तनख्वाह प्रतिमाह दिया जाएगा.बताया जाता है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उन्हें महंगाई भत्ता, मकान, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता भी मिलेगा.
इसके अलावा समय-समय पर वेतन, भत्तों में संशोधन किया जा सकता है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को जिला में स्थानांतरित कर सकते हैं. 8 वर्ष की अवधि के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति भी हो सकती है. कैबिनेट से एजेंडे पर मुहर लगने के बाद नियोजित शिक्षकों के चेहरे खिल उठे हैं.दरअसल मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है. इससे यह साफ हो गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए शर्त है. यह तब ही मिलेगा जब नियोजित शिक्षक राज्य सरकार से चयनित एजेंसी द्वारा आयोजित एक इम्तिहान पास करेंगे. उन्हें 3 बार अवसर मिलेगा. अगर पास नहीं कर सके तो सरकार फैसला लेगी.