बिहार में JDU कोटे के मंत्री संजय झा (Sanjay Jha) को अपशब्द बोलना राजद नेता शिवानंद तिवारी को महंगा पड़ गया है. मानहानि के केस में शिवानंद तिवारी को एक वर्ष की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मंगलवार को पटना के MP-MLA कोर्ट में मानहानि केस में सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने राजद नेता को आरोपी पाया. इसके बाद उनके विरुद्ध सजा और लगाए गए जुर्माने का एलान किया. इसकी पुष्टि संजय झा के वकील मधुकर आनंद ने की है.दरअसल, यह पूरा मामला वर्ष 2018 का है. बिहार में जदयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी. राजद विपक्ष में थी. शिवानंद तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अपनी बातों को रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के बीच के रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए अपशब्द बोल दिया.
इसे संजय झा ने गंभीरता से लिया औक शिवानंद तिवारी के विरुद्ध मानहानि का केस किया.
वकील मधुकर आनंद ने बचाया कि वर्ष 2019 में यह केस ट्रायल पर आया। इसके बाद निरंतर सुनवाई प्रारंभ हुई, जो अब तब चली। मंगलवार को भी सुनवाई हुई और 15 मिनट तक सुनवाई चली। इस क्रम में राजद नेता शिवानंद तिवारी उपस्थित थे.मधुकर आनंद ने बोला कि शिवानंद को सजा सुनाने के बाद राहत भी दे दी है, जिससे उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा. कोर्ट ने उनके वकील की अर्जी पर 21 दिनों का प्रोविजनल बेल दे दिया. अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा और 30 दिनों के भीतर रेगुलर बेल लेना होगा, अन्यथा जेल जाना पड़ेगा.