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जहानाबाद में कोर्ट का अनोखा निर्णय, बोला- 'तीन महीने तक करना होगा ट्रैफिक का कार्य', जानें पूरा मामला


संवाद 


बिहार के जहानाबाद में जिला किशोर न्यायालय ने गुरुवार (04 जनवरी) को एक अनोखा निर्णय सुनाया है. जिला किशोर न्याय परिषद जहानाबाद ने स्पेशल पोक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपित बालक को सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है. इस निर्देश के तहत बालक को तीन महीने तक ट्रैफिक का कार्य करना होगा. यह अनोखा निर्देश जिला किशोर न्याय परिषद जहानाबाद/अरवल की प्रधान दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी ने दिया है.दरअसल, यह मामला जहानाबाद जिला किशोर न्याय परिषद से जुड़ा है. किशोर न्याय परिषद की तरफ से मखदुमपुर थाने में दर्ज स्पेशल पोक्सो एक्ट के एक लंबित मामले की सुनवाई की गई. 

इसी क्रम में बालक के आचरण में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है. 

इसके तहत उसे जहानाबाद जिले में तीन महीने तक ट्रैफिक सेवा करने के लिए बोला गया है. निर्देश सुनाने के बाद प्रधान दंडाधिकारी ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि उक्त विधि विरुद्ध बालक को ट्रैफिक के संबंध में उचित ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक का काम कराना सुनिश्चित करें. इसके अलावा यह भी बोला गया है कि बालक के कार्य की प्रत्येक महीने की मौजूदगी विवरणी एवं उसके द्वारा किए गए काम की पूर्ण विवरणी हर महीने की आखिरी तारीख को जिला किशोर न्याय परिषद को उपलब्ध कराएं.सामुदायिक सेवा के क्रम में वरुण कुमार गौतम, विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी, जिला किशोर न्याय परिषद, जहानाबाद की तरफ से निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उक्त बालक सही तरीके से सामुदायिक सेवा प्रदान कर रहा है. इधर जिला किशोर न्याय परिषद जहानाबाद के निर्णय पर अधिवक्ता मुकेश कुमार गौतम ने बताया कि सामुदायिक सेवा कराने के निर्देश पीछे कोर्ट का यह मकसद रहा होगा कि आरोपित किशोर को सजा भी मिल जाए और आगे चलकर सामाजिक दायित्व की समझ भी हो सके.

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