इस संबंध में चंद्रशेखर सिंह ने बोला है कि इसमें विभागीय अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है,
न ही इसे किसी गैर-न्यायिक निर्देश या पत्र से इसे बदला जा सकता है. सिर्फ सक्षम न्यायालय ही निर्देश की न्यायिक समीक्षा कर सकता है. इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र विधि-विरुद्ध है. विभाग चाहे तो विधिक मंतव्य प्राप्त कर सकता है.माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद को पत्र लिखकर जवाब दिया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि कोल्ड डे के वजह से बच्चों की सेहत बिगड़ने की प्रबल संभावना है. दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का न्यायिक निर्देश निर्गत किया गया है.बता दें कि पटना के जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में आठवीं कक्षा तक के निजी और सरकारी सभी स्कूलों को बंद किया गया था. हालांकि पत्रकारों से बातचीत में मंगलवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बोला कि परिस्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा. बोला कि सोमवार को पटना में 5.5 डिग्री टेंपेरेचर रहा. उन्होंने यह भी बोला कि टकराव की कोई स्थिति नहीं है.