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चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है.

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) विवाद पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया है. चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को तगड़ा झटका देते हुए अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है.चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी विवाद पर 10 से अधिक सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. इसी के साथ चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को नाम और निशान भी हैंडओवर कर दिया है....


संवाद 


चुनाव आयोग ने कहा है कि अजीत पवार गुट ही असली NCP है। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिह्न 7 फरवरी को अलॉट किया जाएगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर शरद पवार को अपने नए राजनीतिक दल का नाम रखने के लिए विशेष छूट दी है।
जुलाई 2023 में अजित NCP के 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ​में ​​​​​शामिल हो गए थे। गठबंधन सरकार में उन्हें डिप्टी CM भी बनाया गया था। शरद से बगावत के बाद अजित ने दावा किया था कि NCP का बहुमत उनके पास है। इसलिए पार्टी के नाम और सिंबल पर उनका अधिकार है।
अजित ने 30 जून को चुनाव आयोग में याचिका दायर कर NCP पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किया था। दूसरी तरफ शरद पवार ने पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

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