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केजरीवाल को लगा दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, मानहानि मामले में समन को रद्द

संवाद
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा ट्वीट करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के काफी फ़ॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं. जस्‍ट‍िस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. एकल-न्यायाधीश ने कहा कि केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कई फॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते थे. कोर्ट ने कहा क‍ि अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है.

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