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राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप केस में दोषी आसाराम बापू को पैरोल देने से इनकार

संवाद 
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को 20 दिन की पैरोल देने से इनकार कर दिया। आसाराम, राजस्थान और गुजरात में दो रेप केस के आरोप में सेंट्रल जेल जोधपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। चीफ जस्टिस मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की बेंच ने पैरोल से इनकार कर दिया।
जजों ने जिला पैरोल सलाहकर समिति डीपीएसी के फैसले से सहमति जताई क्योंकि इस तरह के आवेदन को राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 1(3) के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

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