उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को आदेश दिया था कि सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार सामान्य स्कूलों में करवाया जाए.
इसके खिलाफ अंजुम कादरी नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दूसरे पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं.
अंजुम कादरी और अन्य की ओर से दायक याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग गई. साथ ही कहा गया कि इस आदेश से मदरसे मे पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा.
हाई कोर्ट ने 22 मार्च, 2023 के अपने आदेश में कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या केवल किसी विशेष धर्म और उससे जुड़े स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है.