वकील ने पुलिस पर किसी के दबाव में आईपीसी की धारा 307 की जगह 308 लगाने का इल्जाम लगाया था.
इसके बाद अब कोर्ट ने पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा को एसआईटी गठन करने का निर्देश दिया है. जस्टिस विवेक चौधरी ने वकील अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी को निर्देश दिया कि एसआईटी में दो अन्य पुलिस अधिकारी होंगे, जो एसडीपीओ रैंक के होंगे. इस टीम में इस जांच में पहले से सम्मिलित अधिकारी नहीं होगा और टीम एसएसपी की देखरेख में जांच करेगी. वहीं कोर्ट ने सख्त लहजे में बोला कि जक्कलपुर थाने के पुलिस अब आगे इस मामले की जांच में सम्मिलित नहीं होंगे. कोर्ट ने एसएसपी से उस इलाके और जक्कनपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने माना कि पीड़ित जब पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने केस लेने से मना किया. इसके बाद दबाव बनाने पर पुलिस ने शिकायत लिखी. पुलिस आईपीसी की धारा 323 और 308 के तहत मामला दर्ज किया और दोषी को थाने से ही सीआरपीसी की धारा 41(ए) के तहत छोड़ दिया. वहीं कोर्ट ने मालिक की ओर से वकील पर किए गए केस को भी गलत बताया. कोर्ट ने यह भी बोला कि जब मकान मालिक और उसकी पत्नी ने चाकू से आंख के नीचे वार किया, उस चाकू से किसी की जान भी जा सकती है तो पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत केस क्यूं नहीं दर्ज किया? वहीं वकील ने इल्जाम लगाया है कि यह घटना 3 तारीख की रात्रि को हुई थी. इसके बाद थाने को जानकारी दी गई. पुलिस ने मुख्य दोषी मकान मालिक नीतीश और उसके एक साथी को पकड़ लिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए दोनों को रात्रि में ही छोड़ दिया. पुलिस ने दोनों को अपनी गाड़ी से घर छोड़ा था, जबकि वकील के बोलने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया. वहीं अगले दिन केस के आईओ शंभू पंडित हॉस्पिटल में पीड़ित का बयान लिया था.