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सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का आया बड़ा निर्णय, क्या जाएगी नियोजित शिक्षकों की नौकरी?


संवाद 

बिहार के करीब 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा निर्णय आया है. नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है. सक्षमता परीक्षा (Sakshamta Pariksha) पास नहीं करने वाले शिक्षकों के मन में कई तरह के प्रश्न थे कि क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? फेल होने पर क्या होगा? इस पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी.पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था. अब मंगलवार (02 अप्रैल) को पटना हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है. साथ ही जिस नियमावली के तहत अपीलीय प्राधिकार को समाप्त किया गया था उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. निर्देश में बोला है कि अब प्राधिकार भी बने रहेंगे.

उधर हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है. 

सक्षमता परीक्षा के निर्णय के बाद से नियोजित शिक्षकों में नाराजगी झलक रही थी. कई शिक्षकों ने तो इल्जाम लगाया था कि उन्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है. बता दें कि अभी हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी. इसका नतीजा भी आ गया है. कई शिक्षक फेल हुए हैं. ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय उन्हें बड़ी राहत देने वाला है.गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की तरह राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था. इस परीक्षा को पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता. परीक्षा के लिए पहले तीन बार अवसर दिया गया था. विरोध के बाद संख्या बढ़ाकर 5 कर दिया गया था. इसके बाद नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच गए. अब उनके पक्ष में निर्णय आया है.सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में लगभग 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक पास हुए हैं. उनका जिला भी आवंटन कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ही स्कूल आवंटन करेगा. वेबसाइट http://www.bsebsakshamta.com पर परिणाम देखा जा सकता है.

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