उधर हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है.
सक्षमता परीक्षा के निर्णय के बाद से नियोजित शिक्षकों में नाराजगी झलक रही थी. कई शिक्षकों ने तो इल्जाम लगाया था कि उन्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है. बता दें कि अभी हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी. इसका नतीजा भी आ गया है. कई शिक्षक फेल हुए हैं. ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय उन्हें बड़ी राहत देने वाला है.गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की तरह राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था. इस परीक्षा को पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता. परीक्षा के लिए पहले तीन बार अवसर दिया गया था. विरोध के बाद संख्या बढ़ाकर 5 कर दिया गया था. इसके बाद नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच गए. अब उनके पक्ष में निर्णय आया है.सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में लगभग 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक पास हुए हैं. उनका जिला भी आवंटन कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ही स्कूल आवंटन करेगा. वेबसाइट http://www.bsebsakshamta.com पर परिणाम देखा जा सकता है.